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PM Mudra Yojana (PMMY) - प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

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प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PM Mudra Yojana) 8 अप्रैल, 2015 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा की गई है। इस योजना के अन्तर्गत 10 लाख रुपये तक का ऋण गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु,  सूक्ष्म उद्यमों को दिया जाता है। ऐसे ऋणों को PMMY के अंतर्गत MUDRA ऋण के रूप में रखा गया है । प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अन्तर्गत वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB), लघु वित्त बैंक (Micro Finance Bank), एमएफआई और एनबीएफसी द्वारा ऋण दिए जाते हैं। PMMY के माध्यम से MUDRA ऋण को आवश्यकता के अनुसार तीन भागो में विभाजित किया गया है। पहला - शिशु, दूसरा  - किशोर और तीसरा - तरुण नाम से तीन उत्पाद बनाए गए हैं।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की विशेषताएं - (PM Mudra Yojana)

  • यह ऋण एक व्यावसायिक ऋण है। इसका उपयोग व्यक्तिगत जरूरतों हेतु नहीं किया जा सकता है। MUDRA ऋण छोटे व्यवसायों को प्रदान किया जाता है।
  • यह योजना में व्यवसाय चलाने के लिए पूंजी और सावधि ऋण दिए जाते है। यह ऋण व्यावसायिक उद्देश्य, व्यवसाय की क्षमता के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए दिए जाते है।
  • योजना में कृषि गतिविधियों से  जुड़े एवं विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में व्यावसायिक उद्यम हेतु ऋण दिए जाते है ।
  • इस योजना में अधिकतम ऋण राशि 10 लाख रुपये है जो तीन उत्पादों के अलग - अलग उत्पादों के नाम से दी जाती है।
    1. शिशु -  50,000 रुपये तक के ऋणों को शिशु उत्पाद के रूप में रखा गया है।
    2. किशोर - 50,001 रु. से 500,000 रु. तक के ऋणों को किशोर के रूप में रखा गया है।
    3. तरुण - 500,001 रु. से  10,00,000 रु. तक के ऋणों को तरुण के रूप में रखा गया है।
  • योजना में मार्जिन मनी 50,000 रु. तक 0 रखी गयी है। 50,001 से 10 लाख रु. तक 10 प्रतिशत रखी गयी है।
  • मूल्य निर्धारण मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) से जुड़ा हुआ है
  • योजना में ऋण के पुनर्भुगतान की अवधि 5 वर्ष है।
  • शिशु और किशोर के लिए MSE इकाइयों के लिए प्रोसेसिंग शुल्क नहीं है। जबकि तरुण के लिए ऋण राशि का 0.50 प्रतिशत (एवं लागू टैक्स) रखा गया है।
  • विभिन्न बैंको द्वारा ऋण पर ब्याज की दर भिन्न - भिन्न वसूली जाती है। मुख्य बैंको की ब्याज दरें देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें - https://www.mudra.org.in/Home/PMMYBankersKit

प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण हेतु पात्रता - (PM Mudra Yojana)

  1. न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 65 साल
  2. बिना ऋण चूक वाले आवेदक (नियमित रूप से लोन भरने वाले)
  3. अच्छे ऋण अदायगी की पृष्ठभूमि वाले आवेदक
  4. भारतीय नागरिक जिसकी किसी भी प्रकार की आपराधिक पृष्ठभूमि ना हो 
  5. एसएमई / एमएसएमई Startups
  6.  ऐसे व्यक्तियों को जो लघु व्यवसाय के स्वामी है या
  7. व्यापारी, कारीगर, खुदरा विक्रेता है या
  8. निर्माता सेवा, व्यापार और विनिर्माण क्षेत्रों में लगे हुए हैं

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के अंतर्गत ग्राहकों के लिए ऋण की कुछ महत्वपूर्ण पेशकश की जाती है।

माइक्रो (small) क्रेडिट स्कीम -

इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस (MFI) द्वारा दी जाती है। इससे व्यवसायी अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते है । इस स्कीम के तहत ऋणों के वितरण का तरीका विशिष्ट सूक्ष्म उद्यम गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों और साथ ही विभिन्न समूहों (Joint liability group) और स्वयं सहायता समूहों (Self help groups) को किया जाता है ।

महिला उद्यमी स्कीम  -

इसमें महिला उद्यमियों को ही MUDRA योजना में शामिल किया जाता है। यह महिला उद्यमियों को व्यक्तिगत, संयुक्त दायित्व समूहों और स्वयं सहायता समूहों को दिया जाता है। महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत ब्याज में विशेष छूट दी जाती है।

बैंकों के लिए पुनर्वित्त योजना -

अनुसूचित सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों सहित बैंकों को एक उद्यम हेतु रुपये 10 लाख दोबारा ऋण (Refinance loan) की सुविधा देता है। दूसरी बार ऋण की सुविधा केवल तभी मिलती है जब इन व्यवसायो की गतिविधियों बढ़ जाती है।

मुद्रा कार्ड -

MUDRA योजना के अंतर्गत क्रेडिट दिया जाता है। यह कार्ड के माध्यम से छोटे व्यवसायी को क्रेडिट प्रदान की जाती है । इसका उपयोग ओवरड्राफ्ट (ऋण) सीमा एवं क्रेडिट कार्ड के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग सामान्य एटीएम सुविधा के रूप में किया जा सकता है। उद्यमी मुद्रा कार्ड का उपयोग नकदी-क्रेडिट व्यवस्था के तहत चालू पूंजी के लिए कर सकते है।

क्रेडिट गारंटी फंड -

यह उद्यमी की साख को देखते हुए क्रेडिट गारंटी के रूप में जाना जाता है।  इसमें सूक्ष्म इकाइयों को क्रेडिट गारंटी फंड का निर्माण और उपयोग को शामिल किया जाता है। इस फंड को नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाता है। इस फंड के तहत संस्थाओं को सूक्ष्म ऋण प्रदान किया जाता है।

उपकरण वित्त योजना -

MUDRA ऋण योजना छोटे उद्यमियों और सूक्ष्म इकाइयों को उपकरण, मशीनरी की खरीद, के लिए सहायता करती है। इसके माध्यम से उद्यमिओं को व्यापार में उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने हेतु उत्पादन तकनीकों में सुधार के लिए ऋण की सहायता दी जाती है ।

माइक्रो एंटरप्राइजेज क्रेडिट -

MUDRA ऋण के माध्यम से भारत की विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य करने वाली जनसख्या को शामिल किया जाता है। परिवहन, खाने की वस्तुओं का उत्पादन, कपड़ा उत्पादन और सामुदायिक सेवाओं तक ही सीमित नहीं है। माइक्रो एंटरप्राइजेज क्रेडिट छोटे व्यवसायों को सफल और समृद्धशाली बनाने हेतु लॉन्च किया गया है ।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऋण के लिए आवश्यक दस्तावेज

  1. व्यापार की योजना  (business plan)
  2.  पासपोर्ट साइज फोटो 
  3. केवाईसी दस्तावेज आवेदक, भागीदारों, सह-आवेदकों, (यदि कोई हो)
  4. पहचान प्रमाण
  5. आयु प्रमाण
  6. मूल निवास प्रमाण
  7. आय प्रमाण
  8. व्यापार लाइसेंस, पंजीकरण और प्रमाण पत्र, (यदि कोई हो)
  9. व्यवसाय का पता प्रमाण
  10. SC / ST या OBC श्रेणी में आने वाले आवेदक का प्रमाण

आवेदन कैसे करें ? (PM Mudra Yojana)

PMMY में  http://www.udyamimitra.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किये जा सकते है ।

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