PM Kisan Yojana - प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

योजना का उद्देश्य – PM Kisan Yojana
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) छोटे किसानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा लागु की गई है। इस योजना के माध्यम से छोटे किसानो को फसल कटाई के पश्चात सहायता के रूप राशि प्रदान की जाती है। इस सहायता से उन्हें फसल को बेचने से पूर्व सहायता मिलती है।
योजना के द्वारा किसानों को अनावश्यक रूप से कर्ज लेने से छुटकारा मिलता है । यह योजना पूर्ण रूप से केंद्र द्वारा पोषित है। यह योजना दिनांक 01.12.2018 से लागु की गयी है।
योजना का क्रियान्वयन –
- यह योजना कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के अधीन क्रियान्वित की जाती है।
- कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा एक इकाई स्थापित की गयी है जो पूरी योजना की रुपरेखा एवं प्रचार – प्रसार करती है। इस इकाई का एक Chief Executive Officer (CEO) होता है।
- राज्य व जिला स्तर पर भी मॉनिटरिंग इसी इकाई के माध्यम से होती है।
योजना हेतु पात्रता – (PM Kisan Yojana)
- 2018 – 2019 तक कुल लघु एवं सीमांत कृषकों की संख्या 13.15 करोड़ है। अपात्र कृषकों को हटाकर 12.50 करोड़ अनुमानित पात्र परिवार है।
- इस योजना में ऐसे परिवार पात्र होंगे जिनके पास 2 हेक्टयेर कृषि भूमि है। इसके साथ ही परिवार में पति – पत्नी के साथ दो अवयस्क बच्चों वाला परिवार इस योजना हेतु पात्र है ।
- पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6000 रुपये की सहायता दी जाती है। यह राशि तीन किश्तों में सीधे किसान के बैंक खाते (DBT) में स्थानांतरित की जाती है। यह किश्त 4 – 4 माह के अंतराल में जमा की जाती है।
योजना हेतु अपात्रता –
- कोई भी संस्थागत भूमि स्वामी योजना के पात्र नहीं होंगे।
- भू स्वामी किसी भी संवैधानिक या लोकतान्त्रिक पद पर पदस्थ नहीं होने चाहिए।
- ऐसे पेंशनधारी भूस्वामी जिनको राज्य शासन या केंद्र शासन द्वारा 10,000 रुपये प्रतिमाह से अधिक पेंशन दी जा रही हो वे अपात्र रहेंगे।
- आयकर दाता भूस्वामी योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे।
- ऐसे भूस्वामी जो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टेड अकाउंटेंट होने से साथ – साथ व्यावसायिक संस्थाओं से जुड़े हों अपात्र होंगे।
योजना में पंजीयन कहाँ से करें –
- किसान स्वयं PM-Kisan पोर्टल पर लॉगिन करके पंजीयन (PM Kisan Yojana Registration) कर सकते है।
- पात्र किसान Common Service Center (CSC) के माध्यम से भी पंजीयन कर सकते है।
- योजना के नामांकन हेतु सम्बंधित पटवारी / राजस्व अधिकारी या नोडल अधिकारी (PM-Kisan) से संपर्क करना होता है।
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